अधीक्षण पुरातत्वविदों के सेवा मामलों से संबंधित कार्य

क्षेत्रीय कार्यालय अपने अधीन आने वाले सभी अधीक्षण पुरातत्वविदों के सेवा संबंधी मामले जैसे-अवकाश स्वीकृति, सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम अथवा आंशिक राशि का आहरण सेवा पुस्तिकाओं का रख-रखाव, पेंशन संबंधी कार्यो एवं वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तैयार करने के कार्यों का निष्पादन करता है।

संरक्षण कार्यो से संबंधित स्वीकृति

  1. स्मारकों के संरक्षण के लिए अनुमानित राशि, अधीक्षण पुरातत्वविद् के हैसियत से बाहर लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्रीय निदेशालय के अधिकार क्षेत्र के तहत, स्वीकृति पर (स्वीकृति समय-समय पर अधिसूचित है वर्तमान मेें 24 से 50 लाख तक) क्षेत्रीय निदेशक द्वारा अनुमोदित की जाती है।
  2. इसके अतिरिक्त सभी प्राक्कलन चाहे वह अधीक्षण पुरातत्वविद् द्वारा स्वीकृत हो अथवा क्षेत्रीय निदेशक द्वारा, क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय के माध्यम से ही महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अग्रेषित किये जाते हैं।

मध्य क्षेत्र के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति स्कीम (MACP) का लाभ प्रदान करने के लिए बैठक का आयोजन

  • मध्य क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में तैनात सभी कर्मचारियों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति स्कीम (MACP) के तहत सिफारिशों का महानिदेशक की ओर अग्रेषित करने का अधिकार है।

निम्नलिखित प्रक्रिया के बाद संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति स्कीम (MACP) का निष्पादन होता है।

  1. अधीक्षण पुरातत्वविद् क्षेत्रीय निदेशक को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति स्कीम (MACP) के विवरण सेवा पुस्तिका के विवरण के साथ मामला जमा करता है।
  2. उपरोक्त के बाद महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली कार्यालय में संबंधित विभाग और सतर्कता अनुभाग से सतर्कता मंजूरी मांगी जाती है।
  3. इसके अलावा पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक प्रदर्शन आकलन रिपोर्ट वर्गीकरण तालिका को महानिदेशालय कार्यालय से मांगा जाता है ताकि संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति स्कीम (MACP) के मामलों पर विचार किया जा सके।
  4. उपर्युक्त की प्राप्ति पर ‘‘विभागीय पदोन्नति समिति’’ की बैठक के माध्यम से क्षेत्रीय निदेशक द्वारा संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति स्कीम (MACP) की बैठक तय की जाती है और आयोजित की जाती है। क्षेत्रीय निदेशक तीन सदस्यीय ‘‘विभागीय पदोन्नति समिति’’ का अध्यक्ष होता है। जिसमें क्षेत्रीय निदेशक संबंधित कार्यालय का अधीक्षण पुरातत्वविद् से नामांकित व्यक्ति और क्षेत्र के किसी भी अन्य अधिकार भी शामिल होते हैं।
  5. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का लिखित ब्यौरा महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मंजूरी के लिए दर्ज किया जाता है और महानिदेशालय विभागीय पदोन्नति समिति के लिखित ब्यौरों को मंजूरी देता है। वही संबंधित अधीक्षण पुरातत्वविद् को सूचित किया जाता है जो परिणाम स्वरूप संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति स्कीम (MACP) का लाभ प्रदान करता है।

अतिरिक्त कर्तव्य

कार्यालय के नियमित कार्याें, क्षेत्रीय निदेशक समय-समय पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के किये गये पुरावशेषों के मामलों को भी देखता है। जिसके लिये महानिदेशक की सहमति से एक विशेषज्ञ दल गठित किया जाता है और इस संबंध में निर्णय प्रतिपादित कर संबंधित को सूचित किया जाता है।